अगस्ता वेस्टलैंड मामला : रातुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक नहीं

ईडी को 19 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश

नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अभी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने रातुल पुरी की गैर जमानती वारंट जारी करने के फैसले को निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी को 19 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।

रातुल पूरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द किए जाने की मांग की थी। पिछले नौ अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसका पता लगाना भी मुश्किल है। ईडी ने कहा था कि उसने पिछले छह अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ। पिछले छह अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था।

पिछले 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे लेकिन वो बहाना बनाकर वहां से भाग निकले। इसके पहले भी ईडी रातुल पुरी से कई बार पूछताछ कर चुका है। रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्टा हेलीकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था। ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आया?

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