ईडी को 23 जुलाई तक मिली मंसूर खान की कस्टडी,आईएम पोंजी घोटाले में करेगी पूछताछ
 नई दिल्ली/बेंग्लुरु । आईएमए के संस्थापक मालिक मोहम्मद मंसूर खान को बेंग्लुरु की विशेष पीएमएलए अदालत ने 23 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में भेज दिया है। बता दें कि मंसूर खान पर आईएमए पोंजी स्कीम के तहत 1500 करोड़ रुपयेकी घोटाले का आरोप है।
मंसूर खान का दिल्ली एयरपोर्ट पर ईडी ने किया था गिरफ्तार 
दरअलस 1500 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड माने जा रहे मंसूर खान को दुबई  से दिल्ली लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर ईडी ने खान को अपने हिरासत में ले लिया। बता   दें कि मंसूर खान पर ईडी के साथ-साथ एसआईटी ने भी लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। 
गौरतलब है कि साल 2006 में मोहम्मद मंसूर खान ने आईएमए के नाम से कंपनी खोली थी।  मंसूर ने कंपनी को इस्लामिक कानून के मुताबिक हलाल इनवेस्टमेंट के मोड में रखा। निवेश के लिए उसने शुरुआत में कई मौलानाओं से संपर्क किया। उनके जरिए धनी मुस्लिम परिवारों तक पहुंचा। इसके बाद दोगुना मुनाफा देने की शर्त पर निवेश करवाता चला गया। एक अनुमान के मुताबिक अप्रैल, 2019 में मंसूर का आईएमए ग्रुप 2000 करोड़ रुपये का हो गया। गत 7 जून, 2019 के बाद अचानक ही कंपनी के हालात खस्ता हो गए और मंसूर खान विदेश फरार हो गया। इसके बाद वो दुबई में जाकर छुप गया था, जहां से उसे भारत लाया गया।  
 
                                         
                                         
                                         
                                        