एयरहोस्टेस खुदकुशी मामला: पति मयंक की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर होस्टेस अनिसिया बत्रा खुदकुशी मामले में उनके पति आरोपित मयंक सिंघवी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अनिसिया बत्रा ने जुलाई 2018 में खुदकुशी कर ली थी।

मयंक ने जमानत याचिका में कहा था कि वह जुलाई 2018 से जेल में बंद है। उसने याचिका में अनिसिया और उसकी सास के बीच व्हाट्स ऐप पर हुई बातचीत के कुछ अंश भी उद्धृत किए थे। अनिसिया बत्रा लुफ्थांसा एयरलाइंस में काम करती थी। दिल्ली के हौज ख़ास इलाके में अनिसिया बत्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसी मामले में पुलिस ने पिछली 16 जुलाई को मयंक सिंघवी को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस के मुताबिक एयर होस्टेस अनिसिया बत्रा ने 13 जुलाई 2018 को शाम करीब साढ़े चार बजे अपने पति मयंक को मैसेज किया की वो एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मयंक उस समय घर में था। मैसेज मिलते ही वह भागकर छत पर पहुंचा। इसके बाद अनिसिया को तुरंत नजदीक के अस्पताल में ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मयंक फरार हो गया। इसी मामले में 20 नवंबर 2018 को हाई कोर्ट ने अनिसिया बत्रा के ससुर आरएस सिंघवी और सास सुषमा सिंघवी को जमानत दे दी थी।

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