कोयला घोटाले मामले में पूर्व कोयला राज्यमंत्री संतोष बागरोदिया बरी

नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कोयला घोटाले मामले में पूर्व कोयला राज्यमंत्री संतोष बागरोदिया और सेक्शन अफसर एलएस जानोती को बरी कर दिया है। स्पेशल जज भरत पराशर ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों को पचास-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

कोर्ट इस मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्दा, उनके पुत्र देवेन्द्र दर्दा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, मनोज जायसवाल और एएमआर कंपनी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इन सभी पर आरोप तय करने को लेकर 30 जुलाई को दलीलें सुनेगी। इनके खिलाप महाराष्ट्र के बांदर में कोल ब्लॉक के आवंटन में गड़बड़ी करने का आरोप है। ये मामला यूपीए के शासनकाल का है और भादंसं की धारा 420 के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

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