गुड़िया हत्याकांड: सूरज की हिरासत में मौत मामले के आरोपित अफसरों का केस चंडीगढ़ ट्रांसफर करने का आदेश

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शिमला में गुड़िया गैंगरेप और मर्डर केस के आरोपित सूरज की हिरासत में मौत मामले के आरोपित पूर्व आईजी जहूर एच जैदी और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चल रहे ट्रायल को शिमला से चंडीगढ़ ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।

पांच अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जहूर एच ज़ैदी को जमानत दी थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जैदी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को जैदी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

गुड़िया गैंगरेप मामले में 19 जुलाई, 2017 को आरोपित सूरज की पुलिस लॉकअप में हत्या की गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने गुड़िया मर्डर मामले सहित इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कर जांच की थी। जांच के बाद तत्कालीन आईजी जहूर जैदी सहित अन्य आठ पुलिस कर्मियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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