जैश-ए-मोहम्मद साजिश मामले में एनआईए ने दायर किया पूरक पत्र
चार आतंकी रच रहे थे देश में आतंकी साजिश
नई दिल्ली । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली की अदालत में जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। इससे पहले जैश-ए-मोहम्मद ऑपरेटिव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 121 ए और अनलॉफुल एक्टीविटीज(प्रिवेंशन) एक्ट (यूएपीए) की अलग-अग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनआईए ने इस मामले में चार आरोपितों सज्जाद अहमद खान उर्फ सज्जाद (27), बिलाल अहमद मीर उर्फ बिलाल, मीर उर्फ बिल्ला (23), इश्फाक अहमद उर्फ इश्फाक भट्ट (24) और मेहराजुद्दीन चोपन उर्फ महराज (22) को नामजद किया है। ये सभी पुलवामा जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के सदस्य हैं। एनआईए ने सज्जाद को दिल्ली की लाजपत राय मार्केट से गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि पुलवामा अटैक में उसका बड़ा हाथ था। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। एनआईए की जांच में पता चला है कि आरोपित लगातार जेईएम की गतिविधियों का प्रचार करते रहते थे। पुलवामा में 10 मार्च, 2019 को हुई सुरक्षाबलों की मुठभेड़ में मारा गया आतंकी मुदस्सिर अहमद खान साजिश का मास्टरमाइंड था। उसे पुलवामा आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना गया था। वह कश्मीर और अन्य क्षेत्रों से आने वाले गुर्गों को भी शरण देता था। बाद में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। सज्जाद, मुदस्सिर अहमद खान के संपर्क में आया था। इश्फाक अहमद उर्फ इश्फाक भट्ट भी उसी के संपर्क में था। इनके पास से गिरफ्तारी के समय ढेरों गोला-बारूद और हथियार बरामद हुए थे। जबकि मेहराजुद्दीन चोपन के कब्जे से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था। यह ग्रेनेड जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ उपयोग करने के इरादे से खरीदा गया था। उल्लेखनीय है कि एनआईए ने इससे पहले 16 सितम्बर, 2019 को चारों आरोपितों सज्जाद अहमद खान, तनवीर अहमद गनी, बिलाल अहमद मीर उर्फ बिलाल मीर उर्फ बिल्ला और मुजफ्फर अहमद भट्ट के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दायर की थी। अब इसी मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया है।