डा. रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने से फिलहाल मना कर दिया है। कोर्ट ने पुनीत गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस रायपुर के डीकेएस हॉस्पिटल फर्जीवाड़ा मामले में उन्हें हाईकोर्ट से मिली ज़मानत को रद्द करने की मांग कर रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस का कहना है कि पुनीत गुप्ता की हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है, इसलिए उनकी अग्रिम जमानत को निरस्त करने का निर्देश दिया जाए। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए कई बार पुनीत गुप्ता को नोटिस जारी किया लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुनीत गुप्ता को अग्रिम जमानत दे दी है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।