डेराबस्सी हलका विधायक कुलजीत रंधावा प्रॉपर्टी कारोबारी समस्याओं से अवगत कराने पहुंचे एसोसिएशन के सदस्य

डेराबस्सी। पंजाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने से पहले बिजली विभाग और सहकारिता बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के जारी हुए नए नोटिफिकेशन को लेकर प्रॉपर्टी कारोबारी काफी सकते में हैं। मंदी के दौर से गुजर रहे प्रॉपर्टी कारोबार के लिए इस नोटिफिकेशन को और भी दुविधा पूर्ण बताते हुए एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। इसमें सुधार के लिए डेराबस्सी हलका विधायक कुलजीत सिंह रंधावा की मार्फत राजस्व मंत्री से पुरजोर अपील की गई है ताकि प्रापर्टी खरीदफरोख्त से जुड़े लाखों लोगों को राहत मिल सके।

प्रॉपर्टी डीलर एवं बिल्डर्स एसोसिएशन डेराबस्सी के प्रधान अजय सैदपुरा, महासचिव पवन धीमान, चेयरमैन रोहित गुप्ता और कैशियर मनदीप सिंह लाडी की अगुवाई में रंधावा को मिलकर एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने बताया कि 22 अप्रैल को सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें रजिस्ट्री करवाने के लिए बिजली महकमे और सहकारिता बैंक से एनओसी लेनी जरूरी होगी। उन्होंने बताया कि जो प्लाॅट खाली पड़े हैं उनके लिए बिजली महकमे से एनओसी की कोई जरूरत नहीं है और सहकारिता बैंक से ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर जमीनों के लिए होते हैं जबकि खाली प्लाॅट, फ्लैट, दुकान, शोरुम और मकान की रजिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। इनही रिजस्ट्री के लिए दूरदराज से आए निवेशक समेत ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार से हल्का विधायक की मार्फत अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त नोटिफिकेशन के जरिए जारी शर्तों में संशोधन किया जाए। जिन्होंने लोन नहीं लिया उनके लिए अब नई मुसीबत हो गई है। प्लाॅट में बिजली की एनओसी लागू नहीं होती जबकि फ्लैट, मकान, दुकान और मकानों की रजिस्ट्रीयों के लिए सहकारिता बैंक से एनओसी लेने की जरूरत भी नहीं होती। तहसीलों में पहले से रजिस्ट्रीयों का कामकाज लगभग ठप सा है, अब सहकारिता व बिजली विभाग के आला अफसरों व बाबुओं के चक्कर अलग से काटने होंगे। अब तहसीलों में एनओसी की रखी शर्त से बिना एनओसी के जमीन ट्रांसफर या उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी जबकि जिन लोगों ने लोन नहीं ले रखा है उनके लिए यह एनओसी वाली शर्ट सिरदर्द बनती जा रही है ।

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