नेहरू युवा केंद्र में बाल संरक्षण इकाई ने लगाया पॉक्सो एक्ट जागरूकता शिविर
भिवानी। उपायुक्त नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेशानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्थानीय नेहरू युवा केंद्र में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं को पॉक्सो कानून बारे विस्तार से जानकारी दी। जिला बाल संरक्षण इकाई से कानूनी-सह-परिवीक्षा अधिकारी राजकुमार कोठारी ने युवाओं को पॉक्सो कानूनी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि आस-पड़ौस में बच्चों के ऊपर कोई भी सैक्सुअल अपराध होता है, तो उसकी सूचना पुलिस, एसजेपीयू, बाल कल्याण समिति को देनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपराध बच्चों पर होते है। पॉक्सो कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के पुरुष या स्त्री को बच्चा माना जाता है। जिस बच्चे पर यौन अपराध होता है तो उसकी सूचना देना अनिवार्य है। यदि किसी संस्था, स्कूल, कालेज आदि में किसी बच्चे का सैक्सअल अब्यूज हुआ है तो उसकी शिकायत उस संस्था के मुुखिया को करता है। उस संस्थान का मुखिया यदि उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो उसको भी दोषी माना जाएगा। पाक्सो एक्ट में उम्रकैद और फासी की सजा व जुर्माना आदि है। यदि कोई बच्चा शोषण का शिकार होता है, तो उसकी तुरन्त प्रभाव से आफआईआर करवानी चाहिए। यदि पीडि़त बच्चा गरीब परिवार से है, तो उसको 10 से 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का भी प्रावधान होता है। इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी रोहित यादव, डॉ. आशा पुनिया, डॉ. नरेश सिहांग, संजय कामरा सहित अनेक युवा उपस्थित थे।