पी. चिदंबरम की रिहाई के लिए कोर्ट ने जारी किया बेल बॉन्ड

नई दिल्ली । पूर्व मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिलने के बाद दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम की रिहाई के लिए बेल बॉन्ड जारी किया। चिदंबरम की ओर से दो लोग जमानती के तौर पर पेश हुए। मुथु कृष्णन और हर्ष शर्मा कोर्ट में पेश हुए और कहा कि वे चिदंबरम के नजदीकी हैं और उन्हें काफी वर्षों से जानते हैं।

आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने चिंदबरम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील मामले में मीडिया में कुछ भी बयान देने से मना किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम से गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चिदंबरम को कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश जाने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को निर्देश दिया कि वे जांच में सहयोग करें।

पिछले 15 नवम्बर को दिल्ली हाईकोर्ट आईएनएक्स मीडिया डील में ईडी के मामले में पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। जस्टिस सुरेश कैत ने कहा था कि चिदंबरम के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उन्हें जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

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