मकान में निवेश करने वालों को मिलेगा कर्जदाता का दर्जा : -सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कानून में सरकार के बदलाव को सही माना

नई दिल्ली। मकान में निवेश करने वालों को भी कर्जदाता का दर्जा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कानून में सरकार के बदलाव को सही माना है। अब तक एनसीएलटी में बैंक कर्ज की वसूली के लिए किसी बिल्डर कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया शुरू करा सकते थे। इससे मिले पैसों पर उनका हक होता था। अब फ्लैट खरीददारों को भी उनका हक मिलेगा।

इन बदलावों के बाद जिन घर खरीददारों के फ्लैट अटके हुए प्रोजेक्ट्स में हैं, उन्हें भी क्र‍ेडिटर के तौर पर शामिल किया जाएगा। इससे घर खरीददारों के लिए अपना पैसा वापस हासिल करना काफी आसान हो सकता है।

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