महिला एंकर से अभद्रता मामले में आप नेता सोमनाथ भारती ने कोर्ट में भरा 10 हजार रु. का जमानत बांड
नई दिल्ली । एक निजी टीवी चैनल की महिला एंकर से अभद्र भाषा और अभद्र व्यवहार करने के मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना जमानत बांड भरा। भारती ने कोर्ट के आदेशानुसार दस हजार रुपए का बेल बांड भरा।
आज सुनवाई के दौरान सोमनाथ भारती की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से इंटरव्यू की जो सीडी सौंपी गई है, वो चल नहीं रही है। याचिकाकर्ता वो इंटरव्यू पेन ड्राइव में दें। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 मई को होगी।
निजी चैनल की महिला एंकर ने सोमनाथ भारती के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस किया है। महिला एंकर ने अपनी शिकायत में कहा है कि 20 नवंबर, 2018 को शाम 4 बजे उसके चैनल के लाईव शो के दौरान जब उसने सोमनाथ भारती से जनहित के मुद्दों पर कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। एंकर ने सोमनाथ भारती से पूछा था कि क्या लोग आपसे नाराज़ हैं, जो लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूट रहा है। इस पर सोमनाथ भारती नाराज हो गए और कहा कि आप बीजेपी की एजेंट हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सोमनाथ भारती ने यहां तक कहा कि आप चैनल पर बैठकर धंधा करते हो। शिकायतकर्ता महिला एंकर ने इसकी पूरी रिकॉर्डिंग की सीडी कोर्ट में पेश की।
इस महिला एंकर ने अपने बयान में कहा है कि इस टीवी शो के बाद उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने पूछा कि सोमनाथ भारती ने उसे अभद्र भाषा में क्यों बोला? उसे धंधे वाली क्यों कहा? महिला एंकर के मुताबिक सोमनाथ भारती की अभद्र टिप्पणी से उसकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। उसका पूरा जीवन उसकी छवि पर टिका हुआ है। महिला एंकर ने इस बाबत 21 नवंबर, 2018 को नोएडा पुलिस के यहां शिकायत भी दर्ज कराई थी।