रेलवे ने ‘ऑपरेशन थर्स्ट’ में सस्ते ब्रांड का अवैध पानी बेचने वालों से वसूला 6 लाख 80 हजार जुर्माना

नई दिल्ली । रेल परिसर में अनधिकृत बोतलबंद पानी पीडीडब्ल्यू (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर) के खतरे को रोकने के लिए देशभर में चलाए गए ‘ऑपरेशन थर्स्ट’ के दौरान 1371 वेंडरों को गिरफ्तार उनसे छह लाख 80 हजार रुपये जुर्माना वसूला है। उल्लेखनीय है कि रेलवे स्टेशनों पर केवल ‘रेल नीर’ ब्रांड का बोतल बंद पानी ही बेचने का नियम है।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के महानिदेशक अरुण कुमार ने सभी जोनल प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्तों (पीसीएससी) को स्टेशन परिसरों में बेचे जा रहे अवैध बोलतबंद पानी के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इसके मद्देनजर आठ और नौ जुलाई को ऑपरेशन थर्स्ट के दौरान भारतीय रेलवे के लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों को कवर किया गया।

आरपीएफ ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर दूसरे ब्रांड की 69,294 पानी की बोतलें जब्त कीं। इन बोतलों को बेचने के आरोप में आरपीएफ ने कुल 1371 वेंडरों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर उनसे 6,80,855 जुर्माना वसूला। इसके अलावा चार पेंट्री कार प्रबंधकों को भी अवैध बोलत बंद पानी की बिक्री के मामले में गिरफ्तार किया गया। प्लेटफार्मों पर स्थित स्टॉल पर भी अवैध ब्रांडों की पानी की बोतलें बिक्री के लिए उपलब्ध थीं, जिन्हें जब्त कर लिया गया।

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