वोटिंग के दिन दो नवंबर को अवकाश घोषित:जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत नरेश नरवाल
भिवानी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 173ए के तहत लागू लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत दो नवंबर (बुधवार) को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाएगा ताकि पंचायती राज चुनाव के दौरान मताधिकार के तहत संस्थानों/कार्यालयों के कर्मचारी अपना वोट डाल सकें।
जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत नरेश नरवाल ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कारखानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, व्यापार, दुकानों आदि का दो नवंबर मतदान के दिन अवकाश होगा। पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्रों में वोट डालने के लिए वोटिंग के दिन अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि दो नवंबर को वोटिंग के दिन हरियाणा सरकार, बोर्ड के कार्यालयों, शैक्षिक और अन्य संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला भिवानी के क्षेत्राधिकार में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सदस्यों व अन्य पदों के लिए मतदान किया जाता है ताकि उक्त संस्थानों/कार्यालयों के कर्मचारी अपना वोट डाल सकें।