सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें-कुलभूषण गोयल
पंचकूला। महापौर कुलभूषण गोयल ने नगर निगम अधिकारियों की बैठक बुलाकर शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। महापौर ने डीएमसी दीपक सुरा, सीएसआई अविनाश सिंगला एवं अन्य अधिकारियों को अलग-अलग टीमें बनाकर शहर की दुकानों, रेहड़ी मार्केट्स और मंडियों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं रेजीडेंट्स वैल्फेयर एसोसिएशनों को भी सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश की अवहेलना करने पर कोई रियायत नहीं बरती जाए। महापौर ने बताया कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को पंचकूला में पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा।
महापौर ने कहा कि नगर निगम पंचकूला की ओर से सभी पंचकूलावासियों को सूचित किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए शहरवासी किसी भी प्रकार से प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। 1 जुलाई, 2022 से पोलीस्टीरीन समेत निम्नलिखित एकल-उपयोग वाली प्लैटिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंध है। इसके अलावा प्लास्टिक स्टिक युक्त यार बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के डंडे, कैंडी की डंडियां, आइसक्रीम की डंडियां, सजावट के लिए पोलीस्टीरीन (थर्मोकोल) और प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्र, ट्रे जेसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों के चारों तरफ लपेटी जाने वाली या पैकिंग करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टीकर का प्रयोग नहीं कर सकते।
महापौर ने बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 और हरियाणा गैर जैव निम्नीकरणीय कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1998 संशोधन 2013 के अनुसार प्रभावित नियमों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण पंचकूला में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर पूर्णत रुप से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पॉलिथीन कैरीबैग का उपयोग न करें तथा अनावश्यक दंडात्मक कार्यवाही से बचें। उक्त नियमों का पालन ना करने पर दोषियों को निम्नलिखित जुर्माना लगा दंडित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 100 ग्राम तक – 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम – 1500 रुपये, 501 से 1 किग्रा – 3000 रुपये, 1 किग्रा से 5 किग्रा – 10,000, 5 किग्रा से 10 किग्रा – 20,000 रुपये, 10 किग्रा से अधिक – 25,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। कुलभूषण गोयल ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे वातावरण व पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है लेकिन लोग आज भी इस खतरे को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि शहरवासी जब भी बाजार में सामान खरीदने जाएं तो अपना थैला साथ लेकर ही जाएं और यदि कोई भी दुकानदार आपको पॉलीथीन दे तो उसे लेने से मना कर दें।