सुनंदा पुष्कर केस : ट्वीट्स को रिकॉर्ड पर रखने की मांग वाली अर्जी पर फैसला अब 30 को
नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले के आरोपित और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की सुनंदा पुष्कर द्वारा किए गए ट्वीट्स को रिकॉर्ड पर रखने की मांग करने वाली अर्जी पर फैसला टाल दिया है। इस मामले पर सुनवाई करने वाले जज अजय कुमार कुहार के आज छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई टली है। अब कोर्ट इस मामले पर 30 जनवरी को फैसला सुनाएगा।कोर्ट ने 26 नवम्बर 2019 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान शशि थरुर के वकील विकास पाहवा ने कहा था कि सुनंदा पुष्कर के ट्वीट्स कोर्ट के रिकॉर्ड में आने जरूरी हैं क्योंकि वो केस के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इसे कोर्ट को नहीं सौंपे हैं। इस मामले में 14 मई,2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में शशि थरूर को आरोपित बनाया गया है। शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-498ए और 306 के तहत आरोपित बनाया गया है।
आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के तीन साल, तीन महीने और 15 दिनों में हो गई थी। दोनों की शादी 22 अगस्त, 2010 को हुई थी। एक जनवरी, 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।