सौर ऊर्जा की तरफ बढते कदम-किसानों को 3 से 10 हाॅर्सपावर (एच पी) तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर मिलेगें-अतिरिक्त उपायुक्त
-सरल हरियाणा पर 20 दिसंबर से आॅनलाइन शुरू होगें आवेदन
पंचकूला। हरियाणा के किसानों को 3 से 10 हाॅर्स पावर तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायें जा रहे है। इस योजना के तहत पहले आओ पहले पाओं के आधार पर लाभार्थीयों को सौर ऊर्जा पम्प दिए जायेंगें। जो किसान सोलर वाटर पंपिग ंसिस्टम लगवाना चाहता है वह सरल हरियाणा पर 20 दिसंबर से आॅनलाइन आवेदन कर सकता है।
इस संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती मनीता मलिक ने बताया की नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा द्वितीय चरण में 3 एच पी, 5 एच पी, 7.5 एच पी व 10 एच पी के पुरे हरियाणा में 5,614 सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दियें जाएंगे। सौलर वाटर पंपिगं सिस्टम केवल उन ही किसानों को दिए जाएंगे, जो किसान सूक्ष्म सिचांई जैसे टपका सिचांई या फुवारा सिचांई योजना के तहत सिचांई करते हो और अपने खेत में जमीनी पाईप लाईन दबाकर सिचाई करते हो। किसान जिस प्रकार के सौलर वाटर पंपिगं सिस्टम लगवाना चाहता है उन सभी सम्बन्धित कंपनियों की सूचि आॅनलाइन आवेदन में दर्शाई जायेगी, जिसमें किसान जिस कंपनी से सिस्टम लगवाना चाहता है उस कंपनी का चयन आॅनलाइन आवेदन के समय ही करना होगा ।
उन्हाने बताया कि किसान को केवल 25 प्रतिशत हिस्सा जैसे 3 एच पी मोनोब्लाक डीसी के लिए 45075 रूपये, 5 एच पी मोनोब्लाक डीसी के लिए 64581 रूपये, 7.5 एच पी मोनोब्लाक डीसी के लिए 91894 रूपये, 10 एच पी मोनोब्लाक डीसी के लिए 115507 रूपये, 3 एच पी सबमर्सिबल डीसी के लिए 46698 रूपये, 3 एच पी सबमर्सिबल एसी के लिए 45378 रूपये, 5 एच पी सबमर्सिबल डीसी के लिए 64724 रूपये, 5 एच पी सबमर्सिबल एसी के लिए 64581 रूपये, 7.5 एच पी सबमर्सिबल डीसी के लिए 92007 रूपये, 7.5 एच पी सबमर्सिबल एसी के लिए 92462 रूपये तथा 10 एच पी सबमर्सिबल एसी व डीसी के लिए 113515 रूपये जमा करवाने होगें ।
उन्होने बताया कि इस बार किसानों को अपना लाभार्थी हिस्सा केवल आॅनलाइन माध्यम द्वारा ही जमा करवाना होगा। आँनलाइन आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर ही किये जा सकते है । आॅनलाइन आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र जिसके साथ मोबाईल नम्बर लिंक होना चाहिए, कृषि भूमि की जमाबन्दी या फर्द तथा घोषणा पत्र प्रार्थी के पास अवश्य होना चाहिए । किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में श्री राजेंद्र कुमार परियोजना अधिकारी (M.No.7986033796) से सम्पर्क कर सकते है।