हरियाणा सरकार ने दिया बॉयलरों का पंजीकरण कराने का निर्देश

चंडीगढ़ । हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने बॉयलर मालिकों को बॉयलरों का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। अब 25 लीटर से अधिक क्षमता, एक किलोग्राम प्रतिवर्ग सेंटीमीटर प्रेशर और 100 डिग्री तापमान वाले बॉयलरों का संचालन से पूर्व पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह जानकारी शुक्रवार को विभाग के प्रवक्ता ने दी। प्रवक्ता ने बताया कि बॉयलर को पंजीकृत करवाना बॉयलर मालिक की जिम्मेदारी है और ऐसा न करने पर किसी भी अप्रिय घटना के लिए बॉयलर मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगे।  उन्होंने मालिकों को सलाह दी कि वह केवल मान्यता प्राप्त बॉयलर इरेक्टर को ही चुनें। बॉयलर की स्टीम पाइपलाइन के लिए भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के अनुसार मिश्रित धातु का इस्तेमाल किया जाए और विक्रेता से उनका वास्तविकता प्रमाणपत्र भी लिया जाए। इसके अलावा भुगतान के समय बॉयलर विक्रेता से भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के अनुसार सम्पूर्ण दस्तावेज लें तथा बॉयलर चलाने से पहले पंजीकरण के समय सभी दस्तावेज जमा करवाएं। सरकार ने बॉयलर मालिकों को चेतावनी दी है कि बॉयलर हमेशा बॉयलर अटेंडेंट या बॉयलर आपरेशन इंजीनियर की उपस्थिति में ही चलाएं। स्केल से बचने के लिए बॉयलर की नियमित तौर पर सफाई करें और सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करें।

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