हिमाचल प्रदेश में एक माह बाद लागू होगा नया मोटर वाहन एक्ट

नाहन । भारत सरकार द्वारा बनाया गया नया मोटर वाहन एक्ट हिमाचल प्रदेश में एक माह बाद लागू होगा । जिससे  सभी वाहन धारकों को अपने दस्तावेज इत्यादि पूरा  करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक अवसर प्रदान किया गया हैं ।
यह जानकारी देते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिरमौर सोना चैहान ने सभी वाहन धारकों से अपील की है कि सिरमौर जिला  में जिन वाहन चालकों व मालिकों ने वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार दस्तावेज नहीं बनाए हैं या फिर उनकी वैधता खत्म हो चुकी है और उन्हें रिन्यू नहीं करवाया गया है तो ऐसे सभी वाहन धारकं एक माह के भीतर सभी दस्तावेज पूर्ण कर सकते हैं । 
उन्होने कहा कि  एक माह बाद  नया मोटर वाहन एक्ट लागू होगा और नियमों के अनुसार दस्तावेज पूर्ण न होने पर सक्षम अधिकारियों एवं पुलिस द्वारा चालान भी किए जा सकते हैं।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार एक माह के दौरान लोगों  को नए मोटर वाहन एक्ट बारे जागरूक किया जाएगा  ताकि सभी वाहन धारक अपने आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर सके । उन्होने कहा कि वाहनों की  चैंकिग के दौरान अनेको बार पाया गया कि वाहन चालकों के पास पूरे दस्तावेज नहीं होते  हैं। जिसमें  किसी के पास ड्राइविंग लाइसैंस नहीं है तो किसी के पास इंश्योरैंस, वहीं कई वाहनों की तो कई सालों से वाहन प्रदूषण की जांच भी नहीं करवाई है । इसके अतिरिक्त अनेक वाहन बिना प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के सड़क पर दौड़ रहे हैं। ऐसे सभी वाहन चालकों को प्रदेश सरकार व विभाग ने मौका दिया है।

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