1 जुलाई से प्लास्टिक मुक्त पंचकूला

विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बनाई योजना

खानापूर्ति के लिए नहीं चलेगा स्वच्छता अभियान

हर वार्ड की बनानी होगी विशिष्ट योजना

पंचकूला। पंचकूला को प्लास्टिक मुक्त करने का खाका तैयार कर लिया गया है। इसके लिए एक तरफ बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलेगा तो दूसरी ओर चालान करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर योजना बना ली गई है। विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने बुधवार को पंचकूला जिला के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर इसके लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए। बैठक में पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल, जिला उपायुक्त महावीर कौशिक, नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह, पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र पाल सिंह, एसीपी ममता सौदा समेत अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि 7 सरोकारों के चलते पंचकूला की विशिष्ट पहचान बनने लगी है। इन सरोकारों में शहर को प्लास्टिक मुक्त करना भी प्रमुख लक्ष्य है। केंद्र और प्रदेश सरकार भी प्लास्टिक से मुक्ति के लिए अभियान चला रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर के लिए इन योजनाओं का समुचित लाभ लें। बैठक में योजना बनी कि पंचकूला को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए 1 जुलाई से बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं 9 जुलाई से 16 जुलाई पर स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक वार्ड का एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा।

विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने स्पष्ट हिदायत दी है कि यह सफाई अभियान औपचारिकता निभाने या फोटो खिंचवाने तक सीमित न रह जाए। इसका असर धरातल पर दिखाई देना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने पौधरोपण को लेकर भी व्यापक योजना बनवाई। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य पौधों की संख्या दिखाना न होकर पौधे को बचाना रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि लगाया गया एक-एक पौधा पूरी तरह से विकसित हो। इसके लिए स्कूली बच्चों के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा।

शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के अभियान के तहत नगर निगम, मार्केटिंग बोर्ड और पुलिस प्रशासन मिलकर गैरकानूनी रूप से प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग करने वाले दुकानदारों के चालान करेंगे। गौरतलब है कि इसी साल 25 फरवरी को शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर राज्य में अप्रयुक्त और पुन: चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग और वस्तुओं के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पर पाबंदी लगाई है। इन निर्देशों के तहत हरियाणा में सभी जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम आयुक्त, सहायक आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, अपर उपायुक्त, जिला विकास पंचायत अधिकारी, सभी उपमण्डल मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिकाओं के सचिव, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला खाद्य तथा आपूर्ति नियंत्रक, जिला नगर योजनाकार, हरियाणा शहरी स्थानीय विकास प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी, सभी खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार समेत अनेक अधिकारियों को चालान काटने के अधिकार दिए गए हैं।

निषिद्ध किस्म के कैरी प्रयोग करने पर चालान की रकम भी निर्धारित की गई है। इस प्रकार के कैरी बैग 100 ग्राम तक पाए जाने पर 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये तथा 501 ग्राम से एक किलोग्राम तक पर 3000 रुपये का चालान होगा। एक किलोग्राम से पांच किलोग्राम तक पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक 20 हजार रुपये, 10 किलोग्राम से अधिक पर 25 हजार जुर्माना लगेगा।

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