पंजाब के डीजीपी को हाईकोर्ट से मिली राहत
चंडीगढ़ । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कैट के फैसले पर रोक लगाते हुए पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता को राहत प्रदान की है। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है कि दिनकर गुप्ता ही पंजाब के पुलिस महानिदेशक पद पर बने रहेंगे।
डीजीपी दिनकर गुप्ता को जब पंजाब का पुलिस महानिदेशक तैनात किया गया तो डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा तथा एस चट्टोपाध्याय ने एक याचिका दायर करके कहा था कि दिनकर गुप्ता की नियुक्ति के समय उनकी वरिष्ठता की अनदेखी की गई है। दोनों अधिकारियों की याचिका पर फैसला देते हुए कैट ने बीती 16 जनवरी को पंजाब के डीजीपी की नियुक्ति पर रोक लगाई थी।
पंजाब सरकार ने कैट के फैसले को चुनौती देते हुए 20 जनवरी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट ने कैट के फैसले पर रोक लगाते हुए यूपीएससी, पंजाब सरकार तथा पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। पंजाब के महाधिवक्ता अतुल नंदा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस मामले में पंजाब सरकार द्वारा अपना पक्ष आज मजबूती के साथ रखा गया है। अगली सुनवाई में भी सरकार अपना पक्ष रखेगी।