सारा पायलट की अर्जी पर सुनवाई टली

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखने के खिलाफ उनकी बहन सारा पायलट की अर्जी पर सुनवाई टाल दिया है। जस्टिस शांतानागौदर ने ख़ुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। इस मामले पर अब कल यानि 13 फरवरी को सुनवाई होगी। सारा पायलट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उमर अब्दुल्ला के हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त, 2019 से सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में थे। 
इस कानून के तहत, उमर अब्दुल्ला की छह महीने की एहतियातन हिरासत अवधि गुरुवार यानी 5 फरवरी 2020 को खत्म होने वाली थी । पांच फरवरी को उमर अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखने का आदेश दिया गया।याचिका में पांच फरवरी के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि 5 फरवरी का आदेश असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि उमर अब्दुल्ला को पहले से ही छह महीने की हिरासत में रखा गया है। अब नए सिरे से हिरासत में रखने का आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लघंन है। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ अभी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उन्हें हिरासत में लिया जाए।

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