सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में हर शनिवार होने वाली वकीलों की हड़ताल को बताया अवैध
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के तीन जिलों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हर शनिवार को होने वाली वकीलों की हड़ताल को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीओआई) और उत्तराखंड बार काउंसिल से हड़ताल करने वाले वकीलों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है।
उल्लेखनीय है कि पिछले 35 साल से यहां के वकील हर शनिवार को किसी न किसी वजह से हड़ताल करते हैं। इससे अदालती काम-काज का नुकसान होता है।