कंटेनमेंट एरिया होने के कारण जवाहरपुर, देवीनगर, हरिपुर कुड़ां और मुकंदपुर के लोगों को कोई छूट नहीं

डेराबस्सी । पंजाब सरकार के निर्देशों ने स्थानीय प्रशासन ने डेराबस्सी हलके के लोगों को राहत प्रदान करते हुए अब आधी तादाद में रजिस्टर्ड दुकानदार ही अब हफ्ते में तीन दिन दुकान खोल सकेंगे जबकि बाकी रजिस्टर्ड दुकानदार हफ्ते के बाकी दिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे। रविवार को सिर्फ कपड़े और बूट चप्पलों की दुकानें खुल सकेंगी। डेराबस्सी एसडीएम ने प्रशासनिक अफसरों के साथ समेत दुकानदारों समेत पब्लिक प्रतिनिधियों के साथ डेराबस्सी में बैठक दौरान ये निर्देश दिए। एसडीएम कुलदीप बाबा ने डेराबस्सी नगर परिषद कार्यालय में हुई बैठक में बताया कि तय शर्तों समेत छूट का ट्रायल शुक्रवार से किया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि सभी रजिस्टर्ड दुकानों को आधी-आधी संख्या में हफ्ते के तीन दिन ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। ये दुकानों एक-एक दिन बाद खोली जाएंगी जिसके लिए रजिस्टर्ड दुकानदारों खुद लिस्टें तैयार करने के लिए कहा गया है। जो 50 फीसदी दुकानें सोमवार को खुलेंगी, वो बुधवार और शुक्रवार को भी खुलेंगी जबकि बाकी 50 फीसदी दुकानें मंगलवार, वीरवार व शनिवार को खुलेंगी। यानी एक दिन छोड़कर एक दिन खुलेंगी दुकानें। रविवार को चप्पल, जूते व कपड़ों की दुकानों को छोड़ तमाम दुकानें बंद रहेंगी। एसडीएम ने बताया कि हेयर ड्रेसर, सैलून, ढ़ाबे, शॉपंग माल्स, रेस्टोरेंट, ढ़ाबे आदि बंद रहेंगे। रेहड़ियों आदि पर  बर्गर, हॉट डॅाग आदि खानपान की दुकानें भी बंद रहेंगी। जिन रजिस्टर्ड दुकानों में खानपान का काम है, वे भी केवल पैकिंग का इस्तेमाल करेंगे। खड़े होकर या बिठाकर खिलाने पर बैन रहेगा। एसडीएम कुलदीप बाबा ने स्पष्ट किया है कि इन कस्बों समेत शहरों में चार व तीन पहिया पहिया ही नहीं, दो पहिया वाहनों पर रोक रहेगी और सिर्फ साइकिल या पैदल जाने वालों को ही छूट होगी। जरुरी सामान लेने के लिए एक परिवार से एक ही सदस्य बाहर निकले। दूर से आने वाला भी शहर के बाहरी क्षेत्रों में वाहन पार्क शहर में दाखिल हो सकेगा। उद्योगों और कंस्ट्रक्शन कार्यों को भी सशर्त चलाने की ही अनुमति है। शहर में पैदल या साइकिल के अलावा वाहनों पर घूमते पाए जाने वालों का पुलिस चालान करेगी। कंटेनमेंट एरिया होने के कारण जवाहरपुर, देवीनगर, हरिपुर कुड़ां और मुकंदपुर के लोगों को कोई छूट नहीं होगी। तमाम गतिविधियों दौरान मास्क लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करना अनिवार्य रहेगा। इस मौके तहसीलदार नवप्रीत सिंह गिल, ईओ बरजिंदर सिंह, ईटीओ हिना तलवार, एसएचओ सतिंदर सिंह, दुकानदार एसोसिएशन के अश्विनी जैन, आदि मौजूद थे।

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