महिलाओं को किया जा रहा कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक: हिमांशु सिंह 

भिवानी । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार जिला में महिलाओं को कानूनी रूप से जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। पैनल अधिवक्ता और पीएलवी डोर टू डोर जाकर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सीजेएम हिमाशु सिंह ने कहा कि आज नारी काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गई है। समाज में हर क्षेत्र में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति हो, नौकरियों हो, हर क्षेत्र में अपने आप को काबिल साबित किया है। इन सब के बावजूद महिलाओं पर कहीं न कहीं उत्पीडऩ व अत्याचार की घटनाएं होती हैं, जो कि सही नही है। उन्होंने कहा कि महिला ने सब चुनौतियों का सामना करते हुए समाज में एक मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि विपरित हालातों से लडऩे व मानसिक तथा शारीरिक शोषण से बचने के लिए महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देते हुए सम्मान से जीने के लिए अधिकार प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में हर महिलाओं को इन कानूनी अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह खुद शोषण का शिकार ना हो और ना ही किसी अन्य महिला को न होने दें। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के पीएलवी और  सक्षम युवाओं द्वारा घर-घर, डोर टू डोर जाकर विशेष रुप से महिलाओं को दहेज विरोधी कानून, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून, गुजारा भत्ता देने का अधिकार, कार्य क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के अधिकार, पति व पिता की संपत्ति में अधिकार, बाल विवाह, एसिड एटैक, छेड़छाड़, बलात्कार, पोक्सो एक्ट और साइबर अपराध के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधानों को विस्तार से जानकारी व जागरुकता दें रहे है।

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