लोगों को किया जा रहा है लोक अदालत के प्रति जागरूक: कपिल राठी

14 मई को आयोजित होगी लोक अदालत
भिवानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार के पैरा लीगल वांलेटियरो व सक्षम युवाओं के द्वारा 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए शहरी व ग्रामीण ने क्षेत्रों में घर घर जाकर डोर टू डोर नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है कि वे लोक अदालत में अपने केसों का निपटारा आपसी सहमति से करवाएं।
प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल राठी ने बताया कि आगामी 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में वैवाहिक, परिवारिक विवाद, अपराधिक मामले जो कि मिश्रित हो, भूमि अधिग्रहण मामले, श्रम विभाग, बैंक रिकवरी मामले, उपभोक्ता शिकायत मामले, बिजली मामले, टेलिफोन बिल विवाद, कामगार क्षतिपूर्ति विभाग, अन्य दीवानी मामले जैसे विभाजन कब्जे के मामले, किराया संबंधी मामले रखे जाएंगे, जिनको दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीएलवी व सक्षम युवाओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में नागरिकों को राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ-साथ मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों, हालसा- नालसा व सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

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