मढ़ाणा गांव की स्कूली छात्र-छात्राओं को कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी।

भिवानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम कपिल राठी के मार्गदर्शन में विधिक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को गांव मढ़ाणा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कानूनी जागरूकता शिविर में पैनल अधिवक्ता राजेश भागोतिया व विधिक स्वयं सेवक राजेश बिष्ट ने मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीणों व स्कूली छात्राओ को कानूनी सहायता की जानकारी दी। छात्र- छात्राओं को एसीड अटैक, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, छेड़छाड़ के बारे में विस्तार से कानूनी जानकारी दी गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगाए गए इस कानूनी शिविर में ग्रामीणों व छात्राओ को अपने आस पास के क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए प्रेरित करने के लिए स्कूल में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता ने ग्राम वासियों को 13 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। बच्चों को मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर गरीब पिछड़े हुये वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। प्राधिकरण के एडीआर सेंटर में स्थापित फं्रट आफिस भिवानी का हैल्प लाइन नंबर 01664-245933 के बारे में बताया गया। स्कूली बच्चों को नशे से होने वाली हानी के बारे में जानकारी दी। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम व अच्छे से साफ सफाई के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताया।
इस अवसर पर प्राचार्या पुष्पा जोशी, नंद किशोर, अशोक, महेश, जोगिंद्र, जगदीप, मोहित, अनीता, रेखा, ममता, श्वेता, आशा, भावना, सुनीता, रिचा सहित अन्य स्कूल स्टाफ व छात्र-छात्राएं उपस्थित थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published.