सीजेएम कपिल राठी ने लगाई जेल में लोक अदालत
भिवानी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार स्थानीय जिला कारागार में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस जेल लोक अदालत में कैदी से संबंधित केसों को सुना गया और मौके पर उसका निपटान किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीजेएम कम सचिव कपिल राठी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार में लोक अदालत आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना है। प्राधिकरण द्वारा हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को जेल के अंदर लोक अदालत एवं कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि कैदियों को विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी मिले। इस लोक अदालत में केसों का मौके पर ही निपटारा किया गया। सीजेएम ने जिला कारागार का निरीक्षण भी किया और खानपान, सफाई व्यवस्था का जायजा लिया तथा जेल बंदियों की समस्या सुनी और उनका निदान भी किया। उन्होने बताया कि हर महीने की 25 तारीख को जेल के अंदर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मैडिकल चेकअप का आयोजन भी करवाया जायेगा और जेल बंदियों को कोरोना बीमारी के चलते हुये मास्क का प्रयोग करें। इस अवसर पर जेल उपधीक्षक राय साहब और नरेश बूरा, अधिवक्ता राजेश तंवर, प्राधिकरण के सहायक कमलजीत सिंह के अलावा जेल बंदी मौजूद रहे।