31 अक्टूबर के बाद अवैध तौर पर पिटबुल या रॉटविलर मिला, तो लगेगा 5 से 10 हजार रुपये जुर्माना
बाहर घुमाने के लिए गले में लटकाना होगा टोकन
डॉग का टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा
अब तक 3179 आवारा कुत्तों का स्टरलाइजेशन
पंचकूला। नगर निगम पंचकूला के कुत्तों की नसबंदी एवं निगरानी समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि 31 अक्टूबर 2022 के बाद किसी के पास अवैध तौर पर पंचकूला में पिटबुल या राटविलर नस्ल का कुत्ता पाया गया, तो उस पर पहली बार 5 हजार रुपये और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। बैठक में फैसला लिया गया कि पंचकूला के नागरिक जिनके पास पहले से इन दो नस्ल के डॉग हैं, वह 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा लें। महापौर कुलभूषण गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुत्तों की स्टरलाइजेशन रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें अधिकारियों ने अब तक 3179 आवारा कुत्तों की स्टरलाइजेशन हो चुकी है।
महापौर कुलभूषण गोयल ने बताया कि जिन लोगों ने पिटबुल, राटविलर नस्ल के कुत्ते रखे हैं, उनको 31 अक्टूबर से पहले नगर निगम पंचकूला में पंजीकरण करवाना लें। नवजात पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के डाग का पंजीकरण नहीं होगा। जब भी अपने डाग को घूमाने के लिए बाहर लेकर जाएंगे तो उसके गले में टोकन लगा होना चाहिए, पिटबुल और रोट वीलर नस्ल डॉग के मालिकों को नगर निगम पंचकूला में एक एफिडेविट देना होगा कि यदि उनका डाग किसी नागरिक या किसी अन्य पशु को काटता है, तो इसका जिम्मेदार डाग का मालिक ही होगा, तथा इसके इलाज, नुकसान की भरपाई के जिम्मेदार भी वे स्वयं होंगे। अगर पंचकूला शहर में कोई डाग शो होता है, तो उसमें उक्त शर्तें/हिदायतें लागू नहीं होंगी। डाग का टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा। यदि पिटबुल और रोटविलर नस्ल के डाग के मालिकों ने उक्त हिदायतों को नहीं माना, तो ऐसे में डॉग के मालिकों पर नगर निगम द्वारा निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा, जोकि पहला जुर्माना 5 हजार रुपये व दूसरा जुर्माना 10 हजार रुपये होगा।
महापौर कुलभूषण गोयल ने बताया कि पंचकूला नगर निगम की आम बैठक 29 सितंबर 2022 को हुई थी और बैठक में तय हुआ था कि पंचकूला में पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के डाग को बैन कर दिया जाए। कुलभूषण गोयल ने बताया कि पंचकूला वासियों के आग्रह के बाद अब नगर निगम ने पंचकूला के उन लोगों के लिए हिदायतें जारी की हैं जिनके पास पिटबुल और रॉटविलर नस्ल का डाग है, ऐसे नागरिक जिन्होंने पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के डॉग को पाला हुआ है और यदि उन्होंने नगर निगम की इन हिदायतों को नहीं माना तो ऐसे में डॉग के मालिक पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।