जेल के अंदर जेल कैदियों के लिए कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया

भिवानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सचिव व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल राठी के मार्गदर्शन में वीरवार को स्थानीय जेल में एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकरण की तरफ से पैनल एडवोकेट सोनाली तंवर ने विचाराधीन कैदियों को उनके अधिकारों व कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कैदियों को बताया कि किस प्रकार इस प्राधिकरण द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। पैनल अधिवक्ता ने प्ली बार्गेनिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि जो कैदी जेल मे काफी लंबे टाइम से बंद हैं, वह प्ली बार्गेनिंग में आकर अपने केसों का जल्द से जल्द फैसला करवा सकते हैं। इससे पैसे व समय की बचत होती है और शीघ्र न्याय मिलता है। सोनाली तंवर एडवोकेट ने कैदियों को उनके मौलिक अधिकारों से अवगत कराया और अन्य विषयों पर भी जानकारी दी। उन्हें बताया कि यदि किसी के पास अदालत में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं है, तो वह जेल अधीक्षक के माध्यम से डीएलएसए को पत्र भेजकर वकील प्राप्त कर सकता है।
इस अवसर पर जेल स्टाफ सहित जेल कैदी मौजूद रहे।

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