गांव किरावड़ में लगाया कानूनी जागरूकता शिविर
भिवानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल राठी जी के मार्गदर्शन में पैरा लीगल वालेंटियर यशवीर सिंह ने गांव किरावड़ में कानूनी जागरूकता अभियान के तहत कानूनी जागरूकता कैंप के दौरान सभी नागरिकों को कानूनी जानकारी दी। नागरिकों को विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य व प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पैरा लीगल वालंटियर यशवीर सिंह,भतेरी ने बाल श्रम अधिनियम , न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बंधवा मजदुरी अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम, मजदूर अधिनियम व मजदूर उत्थान के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। नालसा की योजना, दिव्यांगों को दी जाने वाली सहायता, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के इलाज तथा उसके पुनर्वास की सुविधा के बारे, मौलिक अधिकार, पोक्सो एक्ट, महिलाओं के अधिकार,घरेलू हिंसा अधिनियम व सरकारी जनकल्याण योजनाओं के बारे मे जानकारी दी। कैंप के दौरान आपदा पीडि़त, सडक़ दुर्घटना, बाल श्रम, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, ठेका मजदूरी आदि योजनाओं बारे जानकारी दी। इस मौके पर पंच प्रवीण कुमार, अध्यापक मयंक, बिमला, अंजलि,मुकेश,रीना, विद्या , परमजीत कोर, शांति, एकता अन्नू सिमरन पूजा पायल काफी महिलाएं व बच्चे उपस्थित थे।