पैरा लीगल वालेंटियर ने दी नागरिकों को कानूनी जानकारी
शहर के विभिन्न क्षेत्रों व गांव रिवाड़ी खेड़ा में लगाया कानूनी जागरूकता शिविर
भिवानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवंजिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल राठी के मार्गदर्शन में पैनल अधिवक्ता बलजीत पुनिया, पैरा लीगल वालेंटियर राजेश बिष्ट व यशवीर सिंह, सक्षम युवा कपिल शर्मा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों व गांव रिवाड़ी खेड़ा में कानूनी जागरूकता अभियान के तहत कानूनी जागरूकता कैंप के दौरान सभी नागरिकों को कानूनी जानकारी दी। नागरिकों को विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य व प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
पैनल अधिवक्ता बलजीत पुनिया, पैरा लीगल वालेंटियर राजेश बिष्ट सिंह, विरेंद्र सिंह मिंटू, सक्षम युवा कपिल शर्मा ने बाल श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बंधवा मजदूरी अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम, मजदूर अधिनियम व मजदूर उत्थान के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। नालसा की योजना, दिव्यांगों को दी जाने वाली सहायता, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के इलाज तथा उसके पुनर्वास की सुविधा के बारे, मौलिक अधिकार, पोक्सो एक्ट, महिलाओं के अधिकार,घरेलू हिंसा अधिनियम व सरकारी जनकल्याण योजनाओं के बारे मे जानकारी दी। कैंप के दौरान आपदा पीडि़त, सडक़ दुर्घटना, बाल श्रम, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, ठेका मजदूरी आदि योजनाओं बारे जानकारी दी।