महाराष्ट्र सरकार और एमसीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल में दाखिले में आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग को दस फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान को लागू न करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को नोटिस जारी किया है। 

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 30 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। याचिका जनहित अभियान नामक संस्था और तीन अन्य लोगों ने दायर किया है। याचिका में पीजी मेडिकल में दाखिला में आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग को दस फीसदी आरक्षण के प्रावधान को लागू करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

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