जीएसटी कर चोरी करने वालों की गिरफ्तारी के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कीं
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी में कर चोरी करने वालों की गिरफ्तारी के प्रावधान को चुनौती देनेवाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। कुछ व्यापारियों ने इस प्रावधान को चुनौती दी थी।
पिछले दिनों कुछ कारोबारी बिना माल की आपूर्ति किए ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के फर्जी बिल से जीएसटी में टैक्स की चोरी करने के बाद गिरफ्तार किए गए। जीएसटी कानून के तहत टैक्स चोरी धारा 132 (1) (5) संज्ञेय और गैरजमानती अपराध है । जीएसटी कानून की धारा 69 के तहत टैक्स चोरी करनेवालों को गिरफ्तारी का प्रावधान है। जीएसीटी कानून के इसी प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
टैक्स की चोरी फर्जी कंपनियों के बिल जारी कर भी किए गए थे। कई मामलों में ग्राहकों से तो जीएसटी वसूल लिया गया लेकिन उसे जमा नहीं किया गया। इनकी जांच के बाद जीएसटी अधिकारियों ने कार्रवाई की थी।