गार्गी कॉलेज छेड़खानी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

नई दिल्ली । गार्गी कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया। याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। वकील मनोहरलाल शर्मा ने 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके सुनवाई की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद मनोहरलाल शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि छह फरवरी को कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान कई लड़कियां शामिल हुई थीं। इसमें कुछ शरारती तत्व घुस गए और छात्राओं के साथ छेड़खानी करने लगे। कई आरोपितों ने तो कॉलेज के बाहर मेट्रो स्टेशन तक गार्गी कॉलेज की छात्राओं का पीछा किया। छात्राओं ने इसकी कई शिकायत कॉलेज प्रशासन और पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है। याचिका में कहा गया है कि घटना के दिन गार्गी कॉलेज में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। उसके बावजूद कुछ लोग घुस गए और छात्राओं के साथ अभद्रता करने लगे। इस घटना के पीछे सुनियोजित आपराधिक और राजनीतिक साजिश नजर आती है। इसलिए इस मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। याचिका में गार्गी कॉलेज के अंदर और बाहर के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के जरिए अपराधियों की गिरफ्तार कर उन्हें सजा देने की मांग की गई है।

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