जामिया में छात्र की पिटाई मामले में दिल्ली पुलिस और केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पुलिस की पिटाई से एक छात्र को आई गंभीर चोटों के मामले में दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुआवजे के मांग के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। नबीला हसन की ओर से दायर याचिका में एक छात्र को आई गंभीर चोटों के लिए करीब दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि छात्र के दोनों पैर खराब हो गए हैं। उसे गंभीर चोटें आई हैं जिनके इलाज में ढाई लाख रुपये पहले ही खर्च हो चुके हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट को हाल ही सोशल मीडिया पर आए सीसीटीवी फुटेज का भी हवाला दिया गया। याचिका में उस छात्र का इलाज कर रहे डॉक्टर की डिस्चार्ज रिपोर्ट भी पेश की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में रिट याचिका दाखिल करने पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इस मांग के लिए आप केस क्यों नहीं दायर करते हैं। आप अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष केस दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिका में लगाए गए संलग्नकों पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश वकील अमित महाजन ने याचिका में दायर तथ्यों को अस्वीकार कर दिया। याचिका में कहा गया है कि छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। याचिका में कहा गया है कि एक ऐसी ही याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, इसलिए इस मामले में भी कोर्ट हस्तक्षेप करे।

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