मदरसा और गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा को रेगुलेट करने की याचिका पर केन्द्र को नोटिस
आठ जुलाई तक केन्द्र सरकार को देना होगा जवाब
नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने देशभर के मदरसों और गुरुकुल में दी जा रही शिक्षा को रेगुलेट करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आठ जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी।
याचिका कोलकाता के एक कारोबारी ने दायर की है। याचिका में मदरसों और गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा को रेगुलेट करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी में करीब तीन हजार मदरसे हैं और करीब तीन लाख साठ हजार छात्र वहां पढ़ते हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ये संस्थान जिस पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं, वो अब भी 18वीं सदी में अटके हुए हैं और पवित्र कुरान, उर्दू और फारसी जैसे विषयों की ही पढ़ाई होती है। याचिका में कहा गया है कि यह उन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के रोजगार की संभावनाओं पर गंभीर असर डालता है। इसलिए मदरसों और गुरुकुल में होने वाली पढ़ाई को रेगुलेट करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं।