हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं

नई दिल्ली,  हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान आज दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने चौटाला की पैरोल का विरोध किया।
राहुल मेहरा ने कोर्ट से कहा कि चौटाला अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर क‌ई बार पैरोल ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि 20 दिन पहले भी चौटाला पत्नी से मिलने ग‌ए थे । मेहरा ने कोर्ट से कहा कि चौटाला को जितनी सजा मिली है, उसमें आधे से ज्यादा समय तो वह 7 स्टार अस्पतालों में ही भर्ती रहे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आगे की बहस के लिए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल तय की है। 
ओमप्रकाश चौटाला ने पैरोल याचिका में बीमार पत्नी के साथ रहने के लिए रिहा करने की मांग की है। चौटाला ने कोर्ट से तीन महीने की पैरोल की मांग की है। चौटाला की पैरोल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट तीन अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं। उनके साथ ही उनके पुत्र अजय चौटाला और तीन अन्य दोषी भी दस साल कैद की सजा काट रहे हैं।

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