विनियम अधिनियम 1952 में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर सुझाव व आपत्तियां देने की समय सीमा 6 मई तक
चंडीगढ़। प्रशासन ने पंजाब की राजधानी विकास और विनियम अधिनियम 1952 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आम जनता की आपत्तियाँ सुझाव आमंत्रित करने के लिए सात अप्रैल को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी। फिलहाल आपत्ति सुझाव देने की समय सीमा को और भी बढ़ाकर अगले माह 6 मई तक कर दिया गया है। इस संबंध में आम जनता के साथ.साथ शहर के विभिन्न एसोसिएशनों से पहले ही विभिन्न आपत्तियां-सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। प्रस्तावित संशोधनों की व्याख्या करने के लिए, शहर संघों के प्रतिनिधियों के साथ संपदा अधिकारी द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। संपदा अधिकारी ने पंजाब की राजधानी ;विकास और विनियमद्ध अधिनियम 1952 में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में बताया और बताया कि दो लाख और आठ हजार जो जुर्माना के रूप में रखा गया है। इसे भवन की श्रेणी और उल्लंघन दुरुपयोग आदि के तहत क्षेत्र के आधार पर लगाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इन संशोधनों को संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, इस संबंध में नियम चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बनाए जाएंगे जिसमें भवनों की श्रेणी और उल्लंघन दुरुपयोग आदि के तहत क्षेत्र को ध्यान में रखा जाएगा। आम जनता से दावे आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में हरजीत संधू, सौरभ कुमार अरोड़ा मौजूद रहे।