अमन सिंह और उनकी पत्नि के खिलाफ दिए जांच के आदेश

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने रमन सरकार में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस के सचिव और प्रवक्ता ने इस बारे में मुख्य सचिव को शिकायत की थी। उनका आरोप था कि पद में रहने के दौरान अमन कुमार सिंह ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव रेणु पिल्ले को जांच का जिम्मा दिया गया है। अमन सिंह की पत्नि यास्मीन सिंह के मामले में भी जांच के आदेश दिये गये है।
इस मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी द्वारा की गई शिकायत में कहा गया था कि आईआरएस अधिकारी रहे अमन कुमार सिंह की नियुक्ति वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह के संयुक्त सचिव पद पर हुई थी। तब उनके परिवार के नाम पर कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सीएममो में पदस्थापना के दौरान अमन सिंह ने सैकड़ों करोड़ रूपए की संपत्ति बनाई।
बिंदुवार की गई शिकायत में कहा गया है कि अमन कुमार सिंह ने अवैध तरीके से बेहिसाब संपत्ति बनाई है। इनमें नई दिल्ली में करीब 12 करोड़ रूपए का मकान, शिमला में एक गेस्ट हाउस को करोड़ों रूपए में खरीदी, छत्तीसगढ़ में पत्नी यास्मीन सिंह के नाम पर पांच सौ एकड़ की बेनामी संपत्ति के अलावा कहा गय है कि उन्होंने अरबो रूपए दुबई के बैंकों में पत्नी के नाम जमा किए।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जनसंपर्क विभाग में सचिव रहते हुए कई बड़ी अनियमितताएं की गई। प्रदेश के बाहर की कंपनियों को बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया है। इसके साथ ही शिकायत में पत्नी यास्मीन सिंह की पीएचई विभाग में की गई नियुक्ति को भी गलत बताया गया है। कहा गया है कि प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यास्मीन सिंह की नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति के दौरान 35 हजार रूपए मानदेय तय किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर एक लाख रूपए कर दिया गया।शिकायत पत्र में इसके अलावा और भी कई अन्य आरोप लगाए गए हैं।  

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