काला हिरण शिकार मामले में सलमान के हाजिरी माफी आवेदन पर कोर्ट नाराज

– कहा- अगली पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर खारिज कर दी जाएगी जमानत

जोधपुर । बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में मिली पांच साल की सजा के खिलाफ अपील करने के बाद गुरुवार को फिर अभिनेता सलमान खान न्यायालय में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने एक बार फिर हाजिरी माफी का आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर अगली पेशी पर सलमान कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी। 
जिला एवं सत्र न्यायालय (ग्रामीण) के जज चंद्रकुमार सोनगरा ने कहा कि यदि सलमान अगली पेशी पर हाजिर नहीं हुए तो उनकी जमानत खारिज की जा सकती है। इसके बाद सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने किसी से बात नहीं की और सीधे बाहर निकल गए। 
पिछले साल पांच अप्रैल को जोधपुर की सीजेएम (ग्रामीण) कोर्ट ने काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। सलमान ने इस सजा के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की थी। सलमान की अपील पर सात मई 2018 को न्यायालय ने सुनवाई शुरू हुई थी। सुनवाई के दौरान सलमान न्यायालय में व्यक्तिगत तौर पर पेश भी हुए थे। इसके बाद सलमान न्यायालय में लगातार हाजिरी माफी प्रस्तुत करते आ रहे हैं। पिछली पेशी पर न्यायालय ने सलमान के वकील से कहा था कि वे लंबे समय से हाजिरी माफी ले रहे हैं। अगली पेशी पर उन्हें हाजिर रहने के लिए कहें, लेकिन आज फिर वे पेशी पर उपस्थित नहीं हुए।

उल्लेखनीय है कि सलमान पर 1998 में जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। दो दशक पुराने इस मामले में पांच अप्रैल 2018 को सीजेएम कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। मामले में सह-आरोपित अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। सजा सुनाने के बाद सलमान को हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद वह सात अप्रैल तक जेल में रहे। इसी दिन जिला एवं सत्र न्यायालय ने सलमान के खिलाफ सुनाई गई सीजेएम कोर्ट की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी थी। लिहाजा सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था। 

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