डीजीपी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को खरिज किए जाने वाले कैट के फैसले पर रोक लगाए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ह चुनौती पंजाब में डीजीपी स्तर के आईपीएस मोहमद मुस्तफा ने दी है। पंजाब की अमरिंदर सरकार ने आईपीएस दिनकर गुप्ता को जब डीजीपी नियुक्त किया गया तो डीजीपी मोहमद मुस्तफा ओर एस चट्टोपाध्याय ने नियुक्ति को कैट में चुनौती दे डाली। कैट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को खारिज कर दिया। जिसके बाद पंजाब सरकार कैट के विरुद्ध हाईकोर्ट में चली गई और हाईकोर्ट ने कैट के फैसले पर रोक लगाते हुए डीजीपी को राहत दे दी।

अब मोहम्मद मुस्तफा ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफा की याचिका को स्वीकार करते हुए 7 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की है। 

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