दवाई की दुकान में अनियमितता पर लाइसेंस निलम्बित

जयपुर। जोधपुर में फर्म मैसर्स बजाज मेडिकल स्टोर यूआईटी दुकान नम्बर 54 मेडिकल कॉलेज के पास का औषधि नियंत्रण संगठन के निरीक्षण दौरान डॉक्टर द्वारा पर्ची पर लिखी दवा के स्थान पर अन्य दवाई देने तथा पाई गई अन्य अनियमितताओं के आधार पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए फर्म का लाईसेंस एक माह के लिए निलम्बित किया गया।
औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा ने बताया कि उक्त फर्म का निरीक्षण शिकायत के आधार पर विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा मरीज को डॉक्टर द्वारा पर्ची पर लिखी दवा टेबलेट टॉरगेट 40एमजी (टोरसीमाइड दवा) के स्थान पर टेबलेट टारगिट 40 एमजी (टेलमीसारटन दवा) दिया जाना पाया गया। फर्म द्वारा टेबलेट ईडीआई-एफई का बिना क्रय बिल के बेचान पाया गया। निरीक्षण के दौरान रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति पाए जाने पर तथा उनकी अनुपस्थिति में शेड्यूल-एच औषधि फेनिटाल 50 का बेचान फर्म मालिक द्वारा स्वयं ही किया जाना पाया गया। विभिन्न विक्रय बिलों की कार्बन कॉपी का संधारण नहीं किया जाना पाया गया तथा कुछ बिलों में डॉक्टर के नाम के स्थान पर अस्पताल का नाम लिखा जाना व दवाई बेचना पाया गया। अनियमितताओं के आधार पर फर्म को विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। फर्म द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
फर्म द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन प्रमाणित होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक जोधपुर द्वारा नियम 66(1) के तहत उक्त फर्म का लाइसेंस एक माह के लिए निलम्बित किया गया।

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