धनंजय मुंडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन हथियाने के मामले में महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे की ओर से बांबे हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और बांबे हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।

मुंडे ने बांबे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। पिछले 10 जून को बांबे हाईकोर्ट ने बीड में जमीन हथियाने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।

मुंडे पर आरोप है कि उन्होंने 1991 में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बेलखंडी मठ को गिफ्ट की गई 24 एकड़ सरकारी जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए खरीद ली। ये जमीन कृषि योग्य थी लेकिन मुंडे के दबाव की वजह से दस्तावेजों में इसे गैर कृषि भूमि करार दिया गया।

इसके खिलाफ राजाभाउ फड ने शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत के आधार पर हाईकोर्ट ने मुंडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

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