नगर निगम हाउस में प्रस्ताव पारित कर शहर को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने की मांग

चंडीगढ। नगर निगम की बैठक में सोमवार को पार्षदों ने बकादयदा प्रस्ताव पारित कर चंडीगढ़ को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने की मांग की। इस प्रस्ताव को शहर के प्रशासक बीएल पुराहित के पास भेजा जाएगा। यदि यूटी प्रशासन से प्रस्ताव को सहमति मिल जाती है, तो आगे केंद्र के गृह मंत्रालय के पास जाएगा। आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी ने भी चंडीगढ़ से जुड़े इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद हाउस में इस प्रस्ताव को लाया गया। हाउस की बैठक के दौरान भाजपा पार्षद एंव एडवोकेट सौरभ जोशी ने कहा कि चंडीगढ़ में लोकसभा सीट के अलावा राज्यसभा की सीट भी होनी चाहिए। सभी 35 पार्षदों ने इस मुद्दे का समर्थन किया और पास कर दिया। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो चंडीगढ़ में लोकसभा के साथ ही राज्यसभा की भी सीट होगी।

बिल में बताया गया है कि दिल्ली में जब विधानसभा नहीं थी तो पार्षद राज्यसभा सदस्य का चुनाव करते थे। चंडीगढ़ में विधायक न होने से उसकी आवाज उच्च सदन में उठने से वंचित रह जाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। संविधान के अनुच्छेद 80 और चौथी अनुसूची में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक को गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन के पास भेजा है। यूटी प्रशासन ने यह प्रस्ताव निगम को चर्चा के लिए भेजा था। 

बैठक के दौरान शहर में पानी के बिल बढ़ाने का मुद्दा भी छाया रहा। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित नगर निगम पर सवाल उठाए। इस पर मेयर ने कहा कि वह पानी के रेट नहीं बढ़ने देगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वह सभी पार्षदों के साथ मिल प्रशासक से भी मिलने को तैयार हैं।

बैठक के दौरान हाउस टैक्स, रोड और वाटर सप्लाई कमेटी के गठन से जुड़े प्रस्ताव पास हो गए। वहीं रायपुर कलां में 3.79 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पशु अस्पताल की बिल्डिंग के निर्माण, गऊशाला के निर्माण आदि प्रस्ताव भी पास हो गए। इसके अलावा चंडीगढ़ नगर निगम गार्बेज फ्री सिटी के लिए फाइव स्टार रेटिंग घोषित करने का भी प्रस्ताव भी पास हो गया। नगर निगम में ठेके पर 112 कर्मचारियों को रखने का प्रस्ताव भी हाउस ने पास कर दिया।

मेयर सरबजीत कौर समेत सीनियर डिप्टी मेयर दिलीप शर्मा और डिप्टी मेयर अनूप गुप्ता की विजयी को चुनौती देती याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। आम आदमी पार्टी की ओर से एक चुनाव याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने डिप्टी मेयर अनूप गुप्ता के पार्षद पद के नामांकन को भी गलत बताते हुए डीसी के पास एक याचिका दायर की गई थी। इस पर भी सुनवाई होनी है।

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