निर्भया केस: दिल्ली सरकार ने खारिज की दोषी मुकेश की दया याचिका

निर्भया मामले में दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी दिल्ली सरकार: सिसोदिया

नई दिल्ली । निर्भया मामले में दोषी मुकेश की याचिका दिल्ली सरकार ने बुधवार को खारिज कर दी है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि याचिका खारिज करके उपराज्यपाल (एलजी) अनिज बैजल को भेज दी गई है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार निर्भया मामले में दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
निर्भया मामले में दोषी मुकेश ने दिल्ली हाईकोर्ट में डेथ वॉरंट को चुनौती देकर रद्द करने की मांग की है। उसकी याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार ने इस दौरान कहा कि 22 जनवरी को निर्भया के चारों दोषियों की फांसी नहीं होगी, क्योंकि इनमें से एक की दया याचिका लंबित है। दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि दोषियों की दया याचिका अलग-अलग अगर दाखिल करना व्यवस्था को हताश करने वाला है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को निर्भया के दोषियों को फांसी नहीं हो सकती क्योंकि दया याचिका के खारिज होने के 14 दिन का समय दिए जाने का प्रावधान है, ऐसे में मुकेश की याचिका प्री-मैच्योर है।पिछले दिनों पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों की अर्जी खारिज करते हुए डेथ वारंट जारी करके सभी को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फांसी देने का आदेश दिया था।

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