राजाजी नेशनल पार्क एरिया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को सड़क निर्माण पर लगाई फटकार
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क एरिया के बीच से बनाई जा रही सड़क के निर्माण के मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद उत्तराखंड सरकार से पूछा कि जब आपने हमसे वादा किया था कि वहां एक इंच भी सड़क नहीं बनेगी तो सात मीटर लंबा पुल कैसे बन गया? कोर्ट ने सड़क निर्माण पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद ही कोई निर्माण कार्य करे।
कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के निर्माण संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है। पिछली 21 जून को कोर्ट ने सड़क के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया था। एक एनजीओ की याचिका पर कोर्ट ने ये आदेश जारी किया हैं।
कोर्ट द्वारा बनाई गई सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी की मांग पर कोर्ट ने ये रोक लगाई थी। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजाजी नेशनल पार्क एरिया के बीच लालडांग-चिलरखान रोड बनाई जा रही है जो 820 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इससे बाघों के प्राकृतिक ठिकाने नष्ट हो रहे हैं। इससे उनकी संख्या में कमी आ गई है।