वोडाफोन का 2,500 करोड़ रुपये चुकाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया

नई दिल्‍ली। समायोजित सकल आय (एजीआर) मामले में वोडाफोन का सोमवार को तत्‍काल 2,500 करोड़ रुपये और शुक्रवार तक 1 हजार करोड़ रुपये का बकाया चुकाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने से भी राहत नहीं दी। गौरतलब है कि वोडाफोन-आइडिया  पर अनुमानित 53 हजार करोड़ रुपये का सांविधिक बकाया है। उल्‍लेखनीय है कि एजीआर में सुप्रीम कोर्ट की फटकार और दूरसंचार विभाग के समय-सीमा  में कोई ढील ना देने के बाद भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को 10 हजार करोड़ रुपये  के सांविधिक बकाये का भुगतान कर दिया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह बाकी राशि का भुगतान स्वआकलन के बाद कर देगी।  वोडाफोन-आइडिया पर अनुमानित 53 हजार करोड़ रुपये का सांविधिक बकाया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने वोडाफोन की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा सौंपे गए प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। रोहतगी ने कहा कि कंपनी ने उसके ऊपर एजीआर के सांविधिक बकाया में से 2,500 करोड़ रुपये अभी और शुक्रवार तक 1 हजार करोड़ रुपये और चुकाने का प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष रखा था। साथ  ही कंपनी ने अनुरोध किया कि उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। न्यायालय  ने कंपनी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने से उसे राहत भी नहीं दी है।  

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