हाफिज के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने को याचिका दायर
इस्लामाबाद । लाहौर कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद और 65 अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द किया जाए। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली।
समाचार पत्र डॉन के मुताबिक, यह याचिका जमात-उद-दावा के नेता मलिक जफर इकबाल ने दायर की है।इस याचिका पर हाईकोर्ट में 22 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। संघीय सरकार, पंजाब सरकार और आतंकरोधी विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय को याचिका में पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये प्राथमिकियां बिना किसी आधार के और बिना किसी कानूनी प्रभाव के दर्ज की गई हैं।
याचिका में कहा गया है कि जिस संपत्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं वह मस्जिद के लिए है और इसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। इसलिए 23 दर्ज प्राथमिकियां बिना कानूनी अधार की हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि संपत्ति आतंकी वित्त पोषण के लिए कभी इस्तेमाल नहीं की गई। इन आरोपों का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड में कोई ठोस सबूत नहीं है।