हाफिस सईद और 12 जेयूडी नेताओं के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण और धनशोधन का दर्जनों मामला दर्ज

इस्लामाबाद। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिस सईद, अब्दुल रहमान मक्की और अन्य 11 सदस्यों के खिलाफ आतंकरोधी अधिनियम 1997 के तहत आंतकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन  के लिए 24 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

पंजाब के पांच शहरों में मामला दर्ज करने वाले आतंकवाद विरोधी विभाग (सीडीटी) ने घोषणा की है  कि जेयूडी अल अलफान ट्रस्ट, दावतुल इरशाद ट्रस्ट, मुआज बिन जबाल ट्रस्ट और गैर लाभाकारी संगठनों और ट्रस्टों के माध्यम से एकत्र किए गए धन से आतंकवाद का वित्तपोषण किया जा रहा है।

इन गैर लाभकारी संगठनों पर अप्रैल में प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योकि विस्तृत जांच के दौरान सीटीडी ने पाया कि इनके जेयूडी और इसके शीर्ष नेताओं के साथ संबंध थे। इन पर आरोप है कि पाकिस्तान से एकत्रित किए गए फंड से संपत्ति बना रहे हैं। आखिरकार सीटीडी ने लाहौर गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोढ़ा में एक और दो जुलाई को जेयूडी सदस्यों के खिलाफ 23 प्राथमिकी दर्ज की।

जेयूडी के दो शीर्ष नेताओं  के अलावा मलिक, जफर इकबाल, अमीर हम्जा, मोहम्मद याहया अजीज, मोहम्मद नईम, मोहसिन बिलाल, अब्दुल रकीब, डॉ अहमद दौद, डॉ मोहम्मद आयूब, अब्दुल्लाह उबैद, मोहम्मद अली, अब्दुल गफ्फार पर भी मामला दर्ज किया गया है।

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